CG में मदिराप्रेमियों के लिए बड़ी खबर: शराब खरीदने की लिमिट हुई कम… एक बार में सिर्फ मिलेगा इतना ही बोतल… पर इस नियम में कोई बदलाव नहीं

CG में मदिराप्रेमियों के लिए बड़ी खबर

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा।

आपको बता दे कि इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है। एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकान में शराब की बोतल खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति चाहे तो एक दिन में अलग-अलग टाइम में शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीद सकता है।

आबकारी विभाग के उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि, शराब बिक्री नियम में बदलाव हुआ है। इसके तहत प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब ही बेची जाएगी। प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। यह नियम यथावत है।

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