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शिक्षाकर्मी रहे अभ्यर्थी को CGPSC परीक्षा देने की CG हाईकोर्ट ने दी अनुमति… ऐज लिमिट को लेकर दायर की गई थी याचिका; पढ़िए ये खबर

शिक्षाकर्मी रहे अभ्यर्थी को CGPSC परीक्षा देने की CG हाईकोर्ट ने दी अनुमति… ऐज लिमिट को लेकर दायर की गई थी याचिका; पढ़िए ये खबर

रायपुर। CGPSC (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) में शिक्षाकर्मी रहे अभ्यर्थी को परीक्षा देने की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुमति दें दी है। CGPSC ने 30 नवंबर 2022 को राज्य सेवा परीक्षा 2022 के विभिन्न 189 पदों के लिए,जिसमे उप-जिलाधीश,जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

शुरुआती परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 थी एवं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो,परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।

याचिकाकर्ता विकास विकास गिडेयन की उम्र 01/01/2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक थी जिसके कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा याचिकाकर्ता का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया,विकास गिडेयनने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमे तर्क लिया गया था कि याचिकाकर्ता पूर्व में 07 वर्ष शिक्षाकर्मी के पद पर पंचायत विभाग में कार्य किया है।

जिसके लिए उन्हें उच्च आयु सीमा में 07 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए,याचिका की सुनवाई 20दिसंबर2022 को न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ में हुई,याचिका के सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता के राज्य सेवा परीक्षा 2022 में आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए गए।


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