राजद्रोह केस में IPS जीपी सिंह को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने प्रोसिडिंग पर लगाई रोक… कैट भी कर चुकी है बहाल

डेस्क। हाईकोर्ट ने 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। जीपी सिंह पर लगाये गए राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंसे छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया था।

जीपी सिंह पर पर आरोप था कि उनके सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां, फटे हुए पन्ने और पेन ड्राइव मिली जिसकी जांच में सरकार विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई थी। जिसके आधार पर उनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। पुलिस की एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था।

जीपी सिंह उस वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस एकेडमी का जिम्मा संभाल रहे थे। उससे पहले वो खुद एसीबी के चीफ रह चुके थे। उनके खिलाफ अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद एसीबी ने जांच शुरू की। उन पर आरोप ये भी था कि जीपी सिंह एसीबी प्रमुख रहने के दौरान भ्रष्ट अफसरों को कार्रवाई का डर दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और रुपए वसूले थे। इन मामलों में जीपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए एफआईआर पर रोक लगाई है।

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