भिलाई। भिलाई में केस वापस लेने के एवज में रुपए की मांग करने वाले तीन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने की हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 384 के तहत एक्शन लिया है। नेवई पुलिस के अनुसार, उमरपोटी उतई निवासी राकेश तिवारी ने दुर्ग न्यायाधीश प्रथम श्रेणी में परिवाद दायर किया था। 2016 से लेकर 2018 तक गर्व इंजीनियरींग महाविद्यालय में सहायक प्रोफोसर के पद पर पीड़ित कार्यरत था।
उसने आगे बताया कि, “मरोदा में रसायन,जे.आई. नेट के छात्र-छात्राओ और गरीब स्टूडेंट्स के मामूली फीस लेकर प्रायवेट कोचिंग कराया करता था। इस दौरान पड़ोसी उर्वशी धारने पीड़ित के कोचिंग में पढ़ने जाया करती थी। उर्वशी पीड़ित को मोबाइल वाट्सअप पर लगातार अश्लील मैसेज भेजा करती थी। कई बार उसे पीड़ित ने समझाया लेकिनउसने कथित रेप का मामला दर्ज करवा दिया। वर्ष 2020 में महिलाओं ने झूठे केस में पीड़ित को फंसाया”।
इस दौरान पीड़ित का केस वापस लेने के एवज में पांच लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे। जिसक शिकायत नेवई पुलिस में वर्ष 2022 को किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करने पर परेशान होकर पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय ने उर्वशी धारने, डाली धारने, तारकेश्वरी धारने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश नेवई पुलिस को दिया। पीड़ित ने आरोपियों के द्वारा दिए गए धमकी समेत दस्तावेज को न्यायालय में भी पेश किया था।