2 ATM और महिला सहायता समूह में चोरी का प्रयास और तोड़फोड़ का मामला… दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ कर भेजा जेल

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानो पर तोड़फोड़ और चोरी करने का प्रयास करने वाला आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने एसबीआई एटीएम, यूनियन बैंक एटीएम, महिला सहायता समूह में चोरी का प्रयास और तोड़फोड़ किया था। जामुल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायगढ़ निवासी आरोपी अजय भगत उम्र 20 साल के खिलाफ बीएनएस की धारा 355/2025 305, 324(4) 381/2025 धारा 331(4), 324(4) बीएनएस 388/2025 धारा 324(4) एवं लोक संपत्ति निवारण अधि. की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने बताया कि, प्रार्थी रोशन गोमकाले निवासी टाटीबंध रायपुर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज*कराया की रावणभाठा जामुल स्थित यूनियन बैंक एटीएम में दिनांक 19.05.2025 को एटीएम का टाईलर लाॅक कास्मेटिक डोर रिसिव प्रींटर के किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया।इसी तरह प्रार्थी विजय कुमार साहू निवासी सुंदर विहार कालोनी फेस 02 कुरूद का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की नवयुग महिला स्व सहायता समूह घासीदास नगर जामुल में दिनांक 30.05.2025 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने नियत से दुकान के छत, शीट को तोड़कर नुकसान पहुंचाया है।इसी तरह प्रार्थी उत्तम कुमार निवासी मानसरोवर कालोनी भिलाई-3 का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की शिवपुरी जामुल स्थित एसबीआई के एटीएम में दिनांक 31.05.2025 को अज्ञात चोर द्वारा एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा, यूपीएस एवं एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। प्राथी की रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीव्ही कैमरा खंगाला गया, हुलिया के आधार पर
संदेही अजय भगत निवासी पंडरीझरीया लैलूंगा को पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को आज दिनांक 01.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि सउनि महफूज खान, आर. चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, चन्द्रभान यादव, रूपनारायण बाजपेयी, चंदन सिंह का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ निवासी आरोपी अजय भगत उम्र 20 साल के खिलाफ बीएनएस की धारा 355/2025 305, 324(4) 381/2025 धारा 331(4), 324(4) बीएनएस 388/2025 धारा 324(4) एवं लोक संपत्ति निवारण अधि. की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है।

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