बिरनपुर हिंसा में CBI ने दर्ज की 12 लोगों के खिलाफ FIR: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन की 6 सदस्य टीम पहुंची छत्तीसगढ़… DSP सिंह के नेतृत्व में होगी जांच; जल्द शुरू होगी पूछताछ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या की जांच के लिए CBI ने FIR दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने इस FIR में 12 लोगों को आरोपी बनाया है। बिरनपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा की CBI जांच शुरू हो गयी है। आज CBI की 6 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गयी है। अब से कुछ देर पहले करीब 2.30 बजे CBI के अधिकारियों की टीम रायपुर एयरपोर्ट पहुंची और फिर वहां से टीम सीधे बिरनपुर के लिए रवाना हो गयी। 26 अप्रैल को इस मामले में CBI ने FIR दर्ज की है। पूरे मामले की जांच डीएसपी शैलेंद्र सिंह मायल करेंगे। सीबीआई ने अपनी FIR में नवाब खान, जलील खान, बसीर खान, मुख्तार मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोहम्मद जनाब, अयुब खान, निजामुद्दीन, रसीद खान और कल्लू खान को आरोपी बनाया है। भुनेश्वर साहू के चाचा की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। CBI ने आईपीसी 120बी, 147, 148, 149, 302, 307, 336 के तहत मामला दर्ज किया है।

इस घटना पर राज्य पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि, एक गांव के कक्षा 07-08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी, जिस पर बैठक हुई। यह भी आरोप लगाया गया कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में समुदाय के इलाके में गया, तो समुदाय के सदस्यों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित नीचे गिर गया और उसके सिर में चोटें आईं। इसके बाद, उक्त 12 आरोपियों और अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू/घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस को 12 एफआईआर नामित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक सबूत मिले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। वर्तमान में, सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले को आगे की जांच के लिए खुला रखा गया था और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा CBI जांच की नोटिफिकेशन

RC0502024S0004 क्रमांक के इस अपराध में 12 आरोपी व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं:-

  1. नवाब खान पुत्र सैहतार खान,
  2. जलील खान पुत्र मकसुम खान,
  3. बसीर खान पुत्र बहल खान,
  4. मुख्तार मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद
  5. सफीक मोहम्मद पुत्र पिला मोहम्मद
  6. अब्दुल खान पुत्र अकबर खान,
  7. अकबर खान पुत्र रमजान खान।
  8. मोहम्मद जनाब पुत्र निजामुद्दीन खान।
  9. अयूब खान पुत्र सरदार खान।
  10. निजामुद्दीन पुत्र करमुद्दीन ।
  11. रशीद खान पुत्र बहल खान।
  12. कल्लू खान पुत्र जमाल खान,सभी निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, बेमेतरा।

देखिये FIR की कॉपी :-

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