ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज किया ABEO से BEO प्रमोशन पर लगी याचिका… राज्य सरकार के पदोन्नति आदेश से स्टे हटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ABEO से BEO/सहायक संचालक पद पर प्रमोशन पर लगा स्टे हैट गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति को हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने प्रमोशन को लेकर जो पूर्व में याचिका लगी थी, जिसकी वजह से प्रमोशन प्रभावित हो गया था, उस केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद BEO प्रमोशन पर लगा स्टे हट गया है, साथ ही कोर्ट ने दिसंबर में राज्य सरकार के पदोन्नति आदेश को यथावत रखा है। इस मामले में कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले के बाद अब बीईओ/सहायक संचालक पद पर प्रमोशन को यथावत रखा गया है।

हाईकोर्ट में बीईओ के प्रमोशन को लेकर दो याचिकाएं WPS 1304/2021 और WPS 721/2021 एक साथ लगी थी। इनमें से WPS 721/2021 याचिका पहले ही हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से खारिज हो चुकी थी। दूसरी याचिका WPS 1304/2021 शासन के संज्ञान में नहीं था, लिहाजा राज्य सरकार ने ABEO से BEO पद पर प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया।

30 दिसंबर 2022 को पदोन्नति आदेश जारी करने के बाद जैसे ही राज्य सरकार के संज्ञान में कोर्ट का स्टे आया। राज्य सरकार ने 3 फरवरी 2023 को प्रमोशन ने आर्डर को रद्द कर दिया। हालांकि तब तक कई एबीईओ ने प्रमोशन के बाद ज्वाइनिंग भी ले ली थी। WPS 1304/2021 की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना था।

राज्य सरकार के साथ ही पदोन्नति से प्रभावित ABEO ने भी इंटरवेनर पीटिशन दायर किया । सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया है। हालांकि फैसले की कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है। लेकिन फैसले में एबीईओ से बीईओ प्रमोशन पर लगी रोक को कोर्ट ने हटा लिया है और पदोन्नति आदेश को कोर्ट ने यथावत रखा है।

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