रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश की सभी सरकारी शराब दुकानों में प्रभावी हो जाएंगी। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

नई आबकारी नीति के तहत कीमतों में बदलाव
नई दरें नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत तय की गई हैं। इस बार सरकार ने आबकारी शुल्क (Excise Duty) और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में संशोधन किया है, जिसके कारण देशी, विदेशी शराब और बियर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा।

मुख्य बदलाव और नई दरें:
- विदेशी शराब: ₹3,500 तक की विदेशी शराब पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर और ₹3,501 से अधिक की शराब पर ₹805 प्रति प्रूफ लीटर की दर से ड्यूटी तय की गई है।
- बियर: ₹100 तक की बियर पर ₹120 प्रति बल्क लीटर और ₹121 से अधिक की बियर पर ₹175 प्रति बल्क लीटर ड्यूटी लगेगी।
- रेडी-टू-ड्रिंक: 10% तक अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी लागू होगी।
1 अप्रैल से एक और बड़ा बदलाव: प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब
कीमतों के साथ-साथ इस बार वितरण व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से सरकारी दुकानों में कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक (PET) बोतलों में शराब बेची जाएगी। विभाग का तर्क है कि परिवहन के दौरान होने वाली टूट-फूट और राजस्व हानि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कांच की बोतलों का विकल्प बना रह सकता है।

