जिन प्लॉस्टिक्स पर बैन नहीं, उसे रखने पर भी निगम लगा रहा जुर्माना…चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने की आपत्ति, आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

भिलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भिलाई इकाई के प्रतिनिधिमण्डल ने आज भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर से भेंटकर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर की जा रही कार्रवाई के संबंध में चर्चा की।

भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो बैन की श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन उसे लेकर भी कार्रवाई का जा रही है। इस पर आय़ुक्त ने आश्वासन दिया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी।

भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र ने बताया कि भिलाई निगम की टीम द्वारा आज भिलाई के विभिन्न बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। जिसमें प्रतिष्ठानों पर ऐसे उत्पादों के लिए भी अर्थदण्ड लगाया जा रहा था जो कि बैन की श्रेणी में नहीं आते।

साथ ही अब भी कुछ उत्पादों के लिए व्यापारियों में भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। श्री मिश्र ने बताया कि प्रतिष्ठानों में अभी कुछ उत्पादों के स्टॉक मौजूद हैं, जिसे बेचने के लिए कुछ समय दिया जाए, जिस पर आयुक्त ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

इसके अतिरिक्त चेम्बर टीम ने आयुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि निगम की टीम द्वारा आज पानी पाउच फैक्ट्री में भी कार्रवाई की गई थी जबकि पानी पाउच वाला प्लास्टिक जो कि 65 माइक्रॉन का है और बैन की श्रेणी में नहीं है।

इस पर आयुक्त श्री चंद्राकर ने कार्रवाई को लेकर शिथिलता का आश्वासन दिया। भेंट के दौरान मुख्य रूप से राजेश शर्मा, राम ओबेराय, संजय पाण्डेय, विजय अग्रवाल, सुनील मिश्रा, किशोर जैन, सुंदर अग्रवाल, सुधीर लोहिया, संजय नागर, तुषार अग्रवाल, सुभाष बाघे, गुरमीत सिंह एवं प्रतीक अग्रवाल उपस्थित थे।

लीज नवीनीकरण को लेकर हुई चर्चा
श्री मिश्र ने बताया कि भिलाई के विभिन्न बाजारों में दुकानें जो कि लीज पर थीं, कि अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यदि इन दुकानों की लीज नवीनीकरण की कार्रवाई जल्द हो जाए तो इससे व्यापारियों को भी लाभ होगा, साथ ही निगम को भी आय होगी। जिस पर निगम आयुक्त ने जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

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