CG – चिकन-मटन बिक्री प्रतिबंधित: ये दो दिन नहीं मिलेगा मांस-मछली, नगर-निगम ने जारी किया आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर के निर्देश पर नगर निगम रायपुर ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को इन दोनों दिनों में बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना प्रतिबंधित रहेगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

महापौर के निर्देशानुसार यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान हो सके।

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