राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चिखली गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 30 मई, शुक्रवार की दोपहर करीब 3 से 4 बजे, दो युवक एक जिंदा काले रंग के कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाइक से बेरहमी से सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। जब राहगीरों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि कुत्ता भौंकता है और काटता है, इसलिए उसे सज़ा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाकर उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों युवक मौके से भाग गए और कुत्ता भी गंभीर रूप से घायल हालत में वहां से चला गया। हालांकि आरोपियों के खिलाफ FIR किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

लेकिन इस निर्दोष जानवर की पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। रात को हुई दरिंदगी की हद हो गई। घायल कुत्ते को किसी ने मार डाला रात में, जब लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, उसी घायल कुत्ते को किसी ने बेरहमी से मार डाला। वह मासूम वहीं मौके पर तड़पकर मर गया। जिस जानवर ने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की, उसे एक बार नहीं, दो बार मारा गया पहले इंसान की बेरहमी से और फिर उनकी चुप्पी से।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पशु संगठनों और नागरिकों के दबाव में पुलिस ने तेजी दिखाई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया और दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रात में कुत्ते को किसने मारा, और क्या वह भी उन्हीं आरोपियों की करतूत थी या किसी और की।

मिली जानकारी के मुताबिक कुत्ते के साथ क्रूरता करने वालों में पंकज पासवान (21) और गौरव नायक (20) शामिल है। दोनों चिखली के दीनदयाल नगर के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ बजरंग दल के लोगों ने हंगामा कर दिया। चिखली पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में पंकज पासवान और गौरव नायक का नाम शामिल है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 बीएनएस के सेक्शन 325 के अनुसार आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता करना दंडनीय अपराध है। इस अपराध में 5 साल तक के सशुल्क कारावास का प्रावधान है।
