दुर्ग में काउंटिंग की तैयारी पूरी: दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी IAS ऋचा प्रकाश चौधरी और ऑब्जर्वरों ने मतगणना स्थल का किया निरिक्षण… शराब की दुकानें रहेंगी बंद, प्रतिबंधात्मक आदेश रहेगा प्रभावशाली, शिकायत होने पर यहां करें संपर्क; एक क्लिक में पढ़िए सभी जरूरी डिटेल…

दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतगणना 4 जून हेतु मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई में तैयारियों का निरीक्षण मतगणना प्रेक्षक श्रीमती अनिता वर्मा सिंह, के. नरसिम्हा मुर्थि एवं श्री भगवान शरण ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने मतगणना स्थल में छः विधानसभा क्षेत्र के मतगणना की व्यवस्था, डाक मतपत्र के गणना की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी, साथ ही मतगणना स्थल में मतगणना कर्मियों, मतगणना अभिकर्ता, मीडिया के प्रवेश की व्यवस्था से अवगत कराया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री एस. एन. राठौर, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी कुमार देवांगन सभी एआरओ सहित राजस्व एवं पीडब्लूडी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

शराब दुकानों के लिए ड्राई डे घोषित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री प्रकाश चौधरी ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 दिन मंगलवार को मतगणना स्थल क्षेत्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मदिरा दुकानों के लिए “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस” घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री चौधरी के आदेशानुसार उक्त अवधि में मतगणना स्थल क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 4 (क) सम्पूर्ण दिवस बंद रहेंगे।

चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के शिकायत के लिए यहां करें संपर्क

भारत निर्वाचान आयेग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्रमांक 07 दुर्ग के मतगणना हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण एवं 64 दुर्ग शहर के लिए अनिता वर्मा सिंह (आईएएस) मो. नं. 9415270679 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर एवं 66 वैशाली नगर के लिए के.नरसिम्हा मूर्ति (एससीएस) मो. नं. 9494115656 है। इसी प्रकार विधानसभा क्रमांक 67 अहिवारा के लिए भगवान शरण (एससीएस) मो. नं. 9548151665 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा, 69 बेमेतरा एवं 70 नवागढ़ के लिए एस.बी. शेट्ठेन्नवर (आईएएस) मो. नं. 8762726878 है। प्रेक्षक श्रीमती वर्मा सिंह भिलाई निवास अपार्टमेंट क्रमांक 29, प्रेक्षक शरण भिलाई निवास अपार्टमेंट क्रमांक 30, प्रेक्षक मूर्ति भिलाई निवास अपार्टमेंट क्रमांक 31 तथा प्रेक्षक शेट्ठेन्नवर सर्किट हाउस बेमेतरा में ठहरे हुए है। लोकसभा निर्वाचन-2024 निर्वाचन से संबंधित शिकायत के लिए आमजन प्रेक्षकगणों से संपर्क कर सकते हैं। 

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर प्रभावशील रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना का कार्य 04 जून 2024 को संपन्न होगा। जिले में लोक शांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग के 300 मीटर की परिधि तक अवैधानिक कृत्य प्रतिबंधित रहेगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग में 07 मई 2024 को मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को मतगणना का कार्य श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के भवन में प्रातः 8ः00 बजे से किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के अंतर्गत मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर मतगणना स्थल पर नही जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या या अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा, न ही चस्पा करेगा। जिले के अंदर मतगणना केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं हैं, यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नही होगा जिन्हें निर्वाचन कार्य को संपादन करने, मतगणना से संबंधित कार्य हेतु अधिकृत व्यक्ति (पासधारी) एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु अधिकारी-कर्मचारी व सुरक्षा बल को नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश मतगणना दिनांक 4 जून को प्रातः 6 बजे से लोकसभा निर्वाचन कार्य मतगणना संपन्न होते तक की अवधि के लिए दुर्ग जिले में स्थापित मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई में प्रभावशील रहेगा। 

मतगणना स्थल में इन सामग्रियों में रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के अंतर्गत मतगणना स्थल में प्रतिबंधित सामग्रियों को प्रशासन ने चिन्हांकित किया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे से मिली जानकारी अनुसार मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर ले जाये जाने वाली सामग्रियों एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची बनाई गई है। जिसके अनुसार कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये ई.व्ही.एम एवं व्हीव्हीपैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है एवं प्लास्टिक पेन/पेंसिल लेजाने की अनुमति होगी। वहीं मोबाईल-फोन, आई पैड, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाईटर एवं सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा।

ईटीपीबीएस के माध्यम से अब तक 963 डाक मतपत्र प्राप्त हुए

लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के अंतर्गत सैन्य एवं केन्द्रीय सशस्त्र सेवाओं में तैनात सेवा मतदाताओं से ईटीपीबीएस के माध्यम से डाक मतपत्र मुख्य जिला दुर्ग को 02 जून 2024 तक 938 डाक मतपत्र प्राप्त हुये थे। 03 जून 2024 को 25 डाक मतपत्र प्राप्त हुए है, 03 जून की स्थिति में कुल 963 डाक मतपत्र प्राप्त हुए है। अब केवल सेवा मतदाताओं से प्राप्त ईटीपीबीएस के माध्यम से डाक मतपत्र मतगणना तिथि 04 जून 2024 को सुबह 7.59 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

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