हवाई फायर कर रहे व्यक्ति को दुर्ग पुलिस ने सिखाया सबक… घेराबंदी कर किया अरेस्ट, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई; जानिए पूरा मामला

भिलाई। भिलाई में बीते दिनों हवाई फायर करने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी अवतार सिंह भट्ठा उम्र 46 साल निवासी दुर्ग को एक 315 रायफल 3 जिंदा कारतुस और 5 खाली कारतुस सहित दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें आरोपी ने अपने लायसेंसी रायफल से हवाई फायर किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खुइलाफ शस्त्र लायसेंस अनुज्ञा के उल्लंघन का अपराध पंजीबद्ध किया है।

दुर्ग के नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक (SP) शलभ कुमार सिन्हा भा.पु.से. के द्वारा जिले में शांति व्यवस्था को बनाये रखने, असमाजिक तत्वो पर सतत निगरानी रखकर त्वरित कार्यवाही करने के लिए दिये गये दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जिला दुर्ग संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल अशोक राखेचा भापुसे. के मार्गदर्शन मे थाना भिलाई नगर की पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही किया गया।

रविवार को पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली की सेक्टर 8 बी.एस.पी स्कूल ग्राउंड मे एक व्यक्ति रायफल से फायरिंग कर रहा है। सूचना पर स्टाफ एवं गवाहो के सेक्टर 8 बी.एस.पी स्कूल पहुच कर घेराबंधी कर एक व्यक्ति जो 315 का रायफल लिये खडा था उसे गिरफ्ता किया गया। नीचे जमीन पर 5 खाली खोखा पडा था। आरोपी से पूछताछ करने पर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अवतार सिंह भट्टा पिता स्व. दर्शन सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी स्वरूप टाकीज के पास दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग) का होना बताया।

आरोपी अपने लायसेंसी बंदुक से हवाई फायर करना बताने पर आरोपी का कृत्य शस्त्र लाईसेंस अनुज्ञप्ति के नियम एवं शर्तो का उलंघन करने का अपराध धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है। उक्त कार्यवाही मे सउनि. गुप्तेश्वर यादव प्र. आर. प्रेम कुमार सिंह क्र. 434, आर. अनिल गुप्ता क्र. 271, आर. हेमेन्द्र कुर्रे क्र. 1426 , आर. 1604 अमित वर्मा , आर. 1592 गजेन्द्र कुमार साहू की भुमिका महत्वपूर्ण रही।

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