दुर्ग में दर्दनाक हादसे पर कोर्ट का बड़ा फैसला : बिना लाइसेंस बाइक चलाने वाले बेटे को 5 साल की जेल, पिता को भी सजा

दुर्ग। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बेटे को बाइक चलाने देना एक पिता को भी भारी पड़ गया। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में दुर्ग की सत्र अदालत ने बाइक चला रहे बेटे को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, बिना वैध लाइसेंस के बेटे को वाहन सौंपने वाले पिता को भी तीन महीने के साधारण कारावास से दंडित किया गया है। अदालत का यह फैसला उन अभिभावकों के लिए अहम चेतावनी है, जो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देते हैं।

तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए एक्टिवा को मारी टक्कर

अभियोजन के मुताबिक, घटना 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे कोलका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास हुई थी। आरोपी मोहित बघेल अपने दोस्त वासुदेव ठाकुर को बाइक पर पीछे बैठाकर तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। वह सड़क पर बाइक को लहराते हुए चला रहा था। पीछे बैठे वासुदेव ने उसे कई बार सावधानी बरतने और रफ्तार कम करने के लिए कहा। उसने दुर्घटना होने की आशंका भी जताई, लेकिन मोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर पहुंच गई और सामने से आ रही एक्टिवा से टकरा गई।

हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा सवार शादान अली के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं, उनके साथ मौजूद उत्तम पांड गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने बाइक चालक मोहित बघेल को पांच साल के सश्रम कारावास और उसके पिता को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने पैरवी की।

बिना लाइसेंस वाहन देना अभिभावकों को पड़ सकता है भारी

यह फैसला उन अभिभावकों के लिए भी चेतावनी है, जो अपने नाबालिग या बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे देते हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत वाहन मालिक की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।

तीन साल में नाबालिग वाहन चालकों पर 201 कार्रवाई

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, दुर्ग जिले में नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में कुल 201 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में 13, वर्ष 2025 में 78 और वर्ष 2026 में अब तक 110 मामले दर्ज किए गए हैं।

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