भिलाई। दुर्ग SDM आईएएस लक्ष्मण तिवारी इन दिनों एक्शन में है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। पहले अवैध प्लॉटिंग करने वाले साइड को हटाया गया। उसके बाद पांच बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब जेवरा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। सरपंच की बर्खास्तगी होने वाली है। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने भिलाई टाइम्स को बताया कि, कार्रवाई लगातार की जा रही है। जेवरा सरपंच द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई। शासन को नुकसान पहुंचाने के लिए कृत्य कर रहा था। ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने यह भी बताया कि, एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है। अगले सप्ताह बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
आपको बता दें कि भिलाई टाइम्स ने सबसे पहले खबर ब्रेक कर बताया था कि कौन-कौन से इलाके में अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। उसके बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आदेश दिए थे। आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। एफआईआर और बर्खास्तगी की कार्रवाई को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है।
क्या-कुछ लिखा है आईएएस तिवारी ने अपने लेटर में…
- उपरोक्त विशयांतर्गत संबंध में लेख है कि आवेदक फिरोज खान पिता पहलवान खान निवासी चौहान ग्रीनवैली जुनवानी के द्वारा ग्राम पंचायत जेवरा सिरसा स्थित ग्राम जेवरा में अनावेदक योगेश पाण्डेय के द्वारा महावीर डेव्लपर्स के नाम से ग्राम जेवरा में विभिन्न भूमिस्वामियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में शिकायत किया गया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 26.03.2023 को सरपंच ग्राम पंचायत हल्का पटवारी एवं अन्य ग्रामवासियों के उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया।
मौके निरीक्षण के दौरान महावीर डेवलपर्स जिसका संचालन योगेश पाण्डे के नामम व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है, के विरूद्ध कार्यवाही की गई व मार्क पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई तथा महावीर डेवलपर्स के द्वारा मौके पर अवैध प्लाटिंग का कृत्य किया जाना पाया गया। हल्का पटवारी से उपरोक्त संबंध में लिखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 496/1 रकबा 0.7263 हे राम अवतार पिता जगनाथ एवं अन्य पांच के नाम पर दर्ज है जिसमें कुल 39 टुकड़ा हो चुका है।
खसरा नंबर 156 रकबा 0.530 हे. मोहन पिता चंद्रिका अन्य 02 के नाम पर दर्ज उक्त भूमि का कुल 02 टुकड़ा किया जा चुका है, हल्का पटवारी द्वारा उक्त दोनों भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। उक्त अवैध प्लाटिंग का कार्य महावीर डेव्लपर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो योगेश पाण्डे के नाम पर है तथा योगेश पाण्डेय के द्वारा किसानों को गुमराह करके अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। इसी प्रकार दलवीर सिंह एस. एस. व्ही. ग्रुप व मानसिंग चौधरी, शमशेर खान, रहिम खान द्वारा संभवतः अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, प्रतिवेदित किया गया है साथ ही आवेदक द्वारा एफ.आई.आर दर्ज किया गया।
हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 496/1 रकबा 0.7263 है. राम अवतार पिता जगनाथ एवं अन्य पांच के नाम पर दर्ज है, जो कि आपके चाचा है के द्वारा अवैध प्लाटिंग किया जाना भी पाया गया। साथ ही आपकी पत्नि के द्वारा भी योगेश एवं अन्य बिल्डर्स के साथ प्लाटिंग किये जाना पाया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया आपके द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग किये जाने पर संलिप्त होना पाया गया तथा आपके द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा प्रशासन का साथ देने से इंकार किया गया एवं प्लाटिंग का कार्य आपके सरंक्षण में किये जाने की पुष्टि होती है,इस प्रकार ग्राम पंचायत जेवरा के आपके द्वारा जा रहे उक्त कृत्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के विपरित होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा किये गये उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध छ०ग० पंचायतराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते 票 सरपंच पद से | पृथक किए जाने की कार्यवाही कि जावें। इस संबंध में प्रकरण में नियत दिनांक 10.04.2023 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करे नियत तिथि को आपके अनुपस्थिति पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जायेगा।