कोरबा BJP प्रत्याशी सरोज पांडेय को नोटिस: बाबा बागेश्वर की कथा स्थल में लगे थे सरोज के फोटो वाले फ्लेक्स… कथा की आड़ में प्रचार का लगा आरोप..! चुनाव आयोग ने मांगा जवाब

चिरमिरी, कोरबा। लोकसभा चुनाव के चलते देश में आदर्श आचार संजीत लागू है। भाजपा की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय को कथा की आड़ में राजनीतिक प्रचार-प्रसार के मामले में नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत चिरमिरी में श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री राम कथा का आयोजन 26 अप्रैल 2024 को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, गोदरीपारा चिरमिरी में आयोजित किये जाने हेतु सर्शत अनुमति दी गई थी।

इसके पूर्व अशोक श्रीवास्तव अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी एम.सी.बी. (छग) द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कोरबा लोकसभा क्रमांक-4 से शिकायत कर अवगत कराया गया था कि उक्त कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार कोरबा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे एवं छ.ग. सरकार के मंत्रियों के फोटो फ्लेक्सी लगाकर किया जा रहा है साथ ही इनकी फोटो फ्लेक्सी को नगर निगम चिरमिरी और नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ में कई सरकारी बिजली के खंभों में लगाया गया है जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है जिस कारण उक्त कार्यक्रम को रद्द किये जाने की मांग की गई।

इधर उक्त कार्यक्रम का उड़नदस्ता व वीडियों निगरानी दल द्वारा कार्यक्रम स्थल पर की गई वीडियोग्राफी में उक्त कार्यक्रम स्थल के बाहर श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भा.ज.पा. के गमछे पहनाकर राजनैतिक पार्टी का प्रचार-प्रसार किया जाना पाया गया। जिससे यह परिलक्षित हुआ है कि धार्मिक आयोजन की आड़ में राजनैतिक हित साधने का प्रयास किया गया है। लोकसभा क्षेत्र क्रमाक-04 कोरबा मनेन्द्रगढ़ क्षेत्रान्तर्गत मनेन्द्रगढ़, खंडगवा, चिरमिरी के चौक-चौराहों में शासकीय परिसम्पतियों पर भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा श्री बागेश्वर धाम सरकार की फोटो के साथ पोस्टर चस्पा कर राजनैतिक प्रचार-प्रसार किया गया है।

जो कि स्पष्टतः आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। इस सम्बंध में प्रत्याशी सरोज पांडेय को नोटिस जारी किया गया है। कथा कार्यक्रम को राजनैतिक प्रयोजनार्थ आयोजित कार्यक्रम मानते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार में हुए व्यय को राजनैतिक पार्टी के उपगत खर्च के व्यय लेखा में शामिल किया जावे तथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जावे। सरोज पांडेय को अपना पक्ष 29 अप्रेल के पूर्व प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।

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