CG – छात्राओं से छेड़छाड़ करने के अलग-अलग मामले: दोनों शिक्षक हुए गिरफ्तार, कॉपी चेक करने के नाम पर की थी गंदी हरकत, प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक पर भी गिरी गाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों से छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पहला मामला बिलासपुर का है तो दूसरा मामला बलौदाबाजार से आया है।

पहला मामला –

बिलासपुर जिला के बिल्हा ब्लॉक के एक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक एलबी कमलेश साहू। लंबे समय से छोटी छोटी बच्चियों के साथ अश्लील बातचीत व छेड़छाड़ करता था। वह छात्राओं को कमरे में ले जाकर अमर्यादित व्यवहार और बेड टच करता था। छात्र ने इसकी शिकायत संकुल सावन में एक आशा कंवर स्कूल के प्रधान पाठक अविनाश तिवारी से की थी लेकिन उन्होंने मामले को हल्के में लिया और छात्राओं के हित में किसी भी तरह का कम नहीं उठाया। जब आरोपी शिक्षक की हरकतें बढ़ने लगी तो परेशान छात्राओं में अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी जिस पर परिजनों वहां जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन से आरोपी शिक्षक की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्रों की शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण ने संज्ञान लेते हुए डीईओ को कार्यवाही के निर्देश दिए। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के निर्देश पर बीईओ सुनीता ध्रुव के नेतृत्व में जांच टीम बनाई थी। तीन सदस्यीय जांच टीम ने स्कूल पहुंच कर जांच की। जांच में पाया गया कि शिक्षक कमलेश साहू छठवीं व आठवीं की छात्राओं को अकेले कमरे में बुलाकर अमर्यादित व्यवहार,अश्लील व गंदी बातचीत करने के साथ ही बैड टच करता है। स्कूल की रसोइया ने भी उनके घर जाकर अमर्यादित व्यवहार करने की पुष्टि की। जांच टीम ने जब रिपोर्ट सौंपी तो डीईओ आरपी आदित्य ने प्रतिवेदन संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य को सौंपा। जिसके बाद शिक्षक एलबी कमलेश साहू को निलंबित कर दिया है।

जांच टीम ने पाया कि घटना की शिकायत महिला संकुल समन्वयक ( शिक्षक एलबी) आशा कंवर से की थी। महिला होने के बाद भी उन्होंने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने खुद भी कोई कार्यवाही नही की और उच्चाधिकारियों को भी जानकारी नहीं दी। जिसके चलते उन्हें कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात स्कूल से हटाकर बिल्हा के मिडिल स्कूल में कोरबी में पदस्थ कर दिया गया है। उन्हें सीएससी के प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया है। प्रधान पाठक अविनाश तिवारी ने भी घटना की जानकारी उच्च कार्यालय को नहीं दी इसलिए उन्हें स्कूल से हटाते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बांका पदस्थ किया गया है। संकुल समन्वयक आशा कंवर व प्रधान पाठक अविनाश तिवारी की एक एक वेतन वृद्धि भी रोकी गई है।

बिल्हा थाने में छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले शिक्षक कमलेश साहू के खिलाफ धारा 354,452 व पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ है। अपराध दर्ज होने के बाद एसपी रजनेश सिंह ने आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही पुलिस ने आरोपी शिक्षक कमलेश साहू को देर रात गिरफ्तार कर लिया है।

दूसरा मामला –

बलौदाबाजार जिले के एक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने 6 मार्च को गणित का कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को बुलाकर बेईज्जती करने की नियत से छेड़खानी किया तथा उसके इच्छा के विरूद्ध बच्ची के शरीर के अंगो को छुआ।

छात्रा ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस से 09 मार्च को की। पुलिस ने मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर धारा 354, 354क(i) भादवि, 8 पाक्सो एक्ट कायम किया गया है ।आरोपी शिक्षक का नाम तेनसिंह चंदेल है जो वार्ड क्र 15 तिल्दा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है।

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