पूर्व CM भूपेश बघेल का काफिला रोकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज: वीडियो फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान… पुलिस ने लगाएं कई गंभीर और गैर जमानती धाराएं; देखिये VIDEO

भिलाई। बलौदाबाजार आगजनी मामले में भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 24, अगस्त को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। दुर्ग में कलेक्टोरेट घेराव के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघले भी पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले जब भिलाई-3 निवास से भूपेश बघेल अपने खाफिले में निकले और जैसे ही सिरसा गेट के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके खाफिले को रोक लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। आरोप है की ये सभी लोग बजरंद दल के थे, भूपेश बघेल खुद अपनी गाड़ी से दो बार निचे उतरे। इस घटना को उनके सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। प्रदर्शन स्थल पर उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बजरंग दाल को गुंडा कहा था।

देखिये VIDEO :-

वीडियो फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद अब इस मामले पुरानी भिलाई थाना में अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच के लिए पुलिस ने प्लाटून कमांडर डामन सिंह देशमुख से घटना स्थल का वीडियो मांगा है और उनसे कहा है कि वो उन लोगों की पहचान करें, जिन्होंने पूर्व CM के साथ दुर्व्यवहार करते हुए सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की है। पुलिस ने बताया कि, घटना स्थल पर मौजूद अज्ञात 20-25 लोगों के विरूद्ध BNS की धारा के तहत 126, 189 (2), 221 अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू करदी गई है।

“Z” सिक्योरिटी मेंलगे सुरक्षा कर्मियों से हुई धक्का-मुक्की!
इस मामले में छावनी CSP हरीश पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अगस्त की दोपहर भिलाई तीन सिरसा गेट के पास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गलत नारेबाजी की। जब वो जाने लगे तो उनका सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया। जब उनके जेड सिक्यूरिटी सुरक्षा पर लगे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो उन लोगों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। यह मामला प्रकाश में आने के बाद भिलाई तीन पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर डामन सिंह देशमुख को फोन करवाया। इसके बाद उनसे कहा गया कि वो मामले की शिकायत लिखित रूप में थाने आकर दें। डामन सिंह ने मामले की शिकायत रात में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

कौन-कौनसी धारा लगी?
आपको बता दें कि, पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराएं दर्ज की हैं। इसमें कई तो गैर जमानती धारा भी हैं। पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में धारा 126 लगाया है। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई भारत सरकार के साथ संधि या शांति संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र पर लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा। ऐसा करने वाले को 1 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। पुलिस ने मामले में धारा 189 (2) लगाया है। यह धारा तब लगती है, जब कोई किसी लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। या फिर वह उसे उसके कार्यों में देरी से पहुंचाने की कोशिश करता है। इस धारा में एक से डेढ़ साल तक की कैद की सजा है। पुलिस ने मामले में धारा 221 लगाया है। इस धारा के तहत आरोपी की न्यायालय से दस साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

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