श्री नरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर लाखों की ठगी: पुरानी फर्म की GST का इस्तेमाल कर की हेराफेरी… तीन के खिलाफ जुर्म दर्ज… जानिये क्या है पूरा मामला

भिलाई। ठगी के मामले में पुलिस तीन लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 406, 34 के तहत कार्रवाई की है। भठ्ठी पुलिस ने बताया कि क्वाटर नंबर 2 ए सडक 9 सेक्टर 1 भिलाई निवासी हेंमत गोयल ने शिकायत किया है कि अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से रोहित अग्रवाल द्वारा 33 लाख 18 हजार 37 रूपये की ठगी किया है।

कोरबा स्थित नरेश ट्रेडिंग कंपनी है। रोहित अग्रवाल, उषा अग्रवाल, बजरंग लाल अग्रवाल और अन्य ने मिलकर पीड़ित नरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। फर्म में पार्टनर संतोष अग्रवाल थे। कोरबा के ब्रांच का संचालन व आय व्यय का देख रेख वहीं किया करते थे। 4 मई 2021 को कोरोना से संतोष अग्रवाल की मौत हो गई। उसका पुत्र रोहित अग्रवाल, पत्नी उषा अग्रवाल, मृतक का बड़ भाई बजरंग लाल अग्रवाल ने व्यापार में कार्य सिखने की इच्छा जताई। कोरबा ब्रांच में फिर से काम शुरु किया गया। 2016-2017 से टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वाशिंग मशीन समेत इलेक्ट्रानिक समान को भेजा गया था। लेकिन कुछ समय के बाद परिवारजनों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आने लगा।

आरोपी रोहित अग्रवाल, उषा अग्रवाल, बजरंग लाल अग्रवाल द्वारा नरेश ट्रेडिंग कंपनी के मिलते जुलते नाम से नई फर्म श्री नरेश ट्रेडिंग कंपनी बना लिया। 1 जनवरी 2022 से व्यापार आरोपियों द्वारा काम किया जा रहा है। फर्म के स्टांक को नई फर्म में पुरानी फर्म की जीएसटी का उपयोग कर छल पूर्वक ठगी किया। नरेश ट्रेडिंग कंपनी के जीएसटी का उपयोग कर बिलो के माध्यम से ग्राहको को माल बेचा गया।

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