भिलाई। बीएसपी लीज डीड रजिस्ट्री को लेक बड़ी खबर आ गई है। अब रजिस्ट्री के बाद लीजधारी टाइटल हो जाएंगे। टाइटल बनते ही कई सारे जरूरी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। प्रेस रिलीज में उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है, जिसकी चर्चा भिलाई टाइम्स ने अपने स्पेशल शो में किया था। सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के साथ यशवंत साहू ने विशेष कवरेज किया था। एक-एक बातों का जिक्र किया था। एक-एक महत्वपूर्ण चीजों को समझाया था। जिसमें यह भी कहा था कि लीजधारक यानि टाइटल को लोन लेने का अधिकार रहेगा। जिन नियमों की चर्चा हमने की थी, उनका भी जिक्र किया गया है। भिलाई टाइम्स के इस वीडियो को सबने सराहा था।



प्रशासन ने जारी किया है यह प्रेस रिलीज
भिलाई इस्पात सयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज आफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किये गये थे जिसका लीज एग्रीमेंट 50,75,100 रु के स्टाम्प पर किया गया था किन्तु ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था । वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है और • जिसके अनुसार पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आबंटियो को लीजधारिकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है।
उपरोक्त पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छ.ग. नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधान स्वमेव लागू होगा |

इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात H.D. F.C. बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार सम्बंधित टाइटल लीजधारक को होगा | जिला कार्यालय द्वारा B.S.P के उच्च प्रबंधक एवं सयंत्र के जिम्मेदार अधिकारयों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जायेगी

आपको बता देगी लीज डीड रजिस्ट्रेशन को लेकर विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल ने भी विशेष पहल की थी उनकी पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रजिस्ट्री के लिए निर्देश दिए और उसके बाद 4500 परिवारों को बड़ी राहत मिली है
