CG के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, आदेश की अवहेलना पर मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

मामला गरियाबंद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में पदस्थ ड्राइवर दायसिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है। गरियाबंद कलेक्टर ने दायसिंह ध्रुव का स्थानांतरण मैनपुर कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की थी।

याचिका पर 16 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के ‘एस.के. नौशाद रहमान विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में दिए गए न्यायदृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का छह माह के भीतर निराकरण किया जाए।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद निर्धारित छह माह की अवधि में उनके अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया और स्थानांतरण आदेश भी निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब मामले में स्वास्थ्य सचिव के जवाब के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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