पिता की मौत के बाद बैंक ने नहीं दी अनुकंपा नियुक्ति, नियमों में उलझाकर रखा, अब हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अनुकम्पा नियुक्ति मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जवाब तलब किया है। मामला यह है कि संतोष सिन्हा, जिनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, बागबाहरा, रायपुर में कार्यालय परिचर के पद पर पदस्थ थे। जिनकी मृत्यु 02 अप्रैल 2019 को हुई थी। जिसके पश्चात् संतोष सिन्हा ने अपने पिता के बदले अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना बैंक से की थी। संतोष सिन्हा का वर्ष 2021 में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार होने के बाद भी उनके नियुक्त नहीं किया गया। बाद में बैंक द्वारा उन्हें बताया गया कि कार्यालय परिचर का पर स्वीकृत नहीं होने के कारण उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को एक मुश्त राशि भी नहीं प्रदान की गयी है।

मालूम पड़ने पर बैंक नें कई अन्य उम्मीदवारों को दूसरे पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया गया है। मौखिक तौर पर बैंक द्वारा संतोष को ग्रेजुएशन उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का हवाला दिया था। जिसके बाद संतोष ने वर्ष 2022 को बारहवी की परीक्षा उत्तीर्ण की और कॉलेज में दाखिला भी लिया गया। जब संतोष नें बैंक को पत्र लिखकर अपनी आर्थिक परेशानी और ग्रेजुएशन में समय लगने की बात बताई तब बैंक नें जावाब में संतोष को 01/04/2024 तक स्नातक की पढाई पूर्ण कर उससे सम्बंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की शर्त रख दी।

जिससे व्यथित होकर संतोष सिन्हा ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई माननीय जस्टिस पी.पी. साहू जी के कोर्ट में हुई। याचिका कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा तर्क दिया गया कि ग्रेजुएशन कि पढाई को दिए गए अवधि में पूरा कर पाना याचिकर्ता के लिए संभव नहीं है। अनादि शर्मा द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में लिपिक संवर्ग और उप कर्मचारी संवर्ग पदों में अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया दिया जाना संभव है। यह की दिवंगत सेवक के परिवार को एक मुश्त राशि नहीं देना और ना ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देना, अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों के विपरीत है। उपरोक्त तर्कों और अन्य तर्कों के आधार पर माननीय हाई कोर्ट नें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक रायपुर, और शाखा प्रबंधक, बागबाहरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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