भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने का आवेदन खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन खारिज कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

इस आवेदन पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत का आदेश जारी होने के बाद चुनाव याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भाजपा विधायक विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। विजय बघेल ने इसी आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

वहीं, भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनके पक्ष की ओर से तर्क दिया गया था कि याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दाखिल की गई है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

इस आपत्ति पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला फिर हाईकोर्ट में आगे बढ़ रहा है।

फिलहाल, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग से संबंधित आवेदन खारिज कर दिया है। अब सभी की नजरें 3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।

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