मासूम को हाइडोज इंजैक्शन लगाने वाले अस्पताल का लाइसेंस रद्द: दुर्ग CMHO ने की कार्रवाई, इससे पहले डॉक्टर समेत 7 पर दर्ज हो चुका है गैर इरादतन हत्या का मामला

भिलाई। सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक (बच्चों का अस्पताल) में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मृत्यु होना पाया गया है। जो कि छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है। 11 दिसंबर को नोटिस जारी होने के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत संस्था को छ.ग. राज्य उपचार्यगृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रदत्त लायसेंस क्रमांक क्न्त्ळ0417ध्भ्व्ै को निरस्त किया गया है। बच्चे के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई।

क्या था मामला, जानिए
भिलाई-3 के सिद्धिविनायक अस्पताल में इलाज के दौरान 10 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। जांच के बाद 4 डॉक्टर्स सहित 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद जांच में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉ संमीत राज प्रसाद, डॉ दुर्गा सोनी, डॉ हरिराम यदु, डॉ गिरीश साहू, विभा साहू, आरती साहू, निर्मला यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

देव बलौदा निवासी महेश कुमार वर्मा अपने नाती शिवांश वर्मा को सर्दी-खांसी की शिकायत पर 27 अक्टूबर को सिद्धिविनायक अस्पताल लाए थे। तीन दिन के इलाज के बाद 31 अक्टूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।

सिद्धिविनायक अस्पताल में चेकअप कराने पर डॉ.एस.आर. प्रसाद की ओर से बच्चे की सांस ज्यादा चलने की बात कही गई। बच्चे को ICU में भर्ती कर ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया गया। दूसरे दिन एक्स-रे कराकर कारण बताने की बात कही गई। एक्स-रे के बाद बताया गया कि बच्चे के फेफड़े में कफ भरा है। बच्चे को भर्ती कर दवाई दी गई तो कंट्रोल हो गया। 31 अक्टूबर को डॉक्टर की गैरमौजूदगी में नर्स की ओर से इंजेक्शन लगाया गया जिससे 06.40 बजे शिवांश ने दम तोड़ दिया।

महेश की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और लिपिक कर्मचारी का संयुक्त जांच दल गठित कर सीएमएचओ की ओर से विभागीय जांच करवाया गया। जांच में चिकित्सक अधिकारी डॉ.संमीत राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ.दुर्गा सोनी, डॉ. हरिराम यदु, डॉ. गिरीश साहू एवं पैरामेडिकल स्टाफ कुमारी विभा साहू, आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव की ओर से शिवांस वर्मा के इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होना पाया गया। जांच के आधार पर इनके खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। डॉक्टर्स पर एक्शन के बाद सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।

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