दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, पति के खिलाफ केस दर्ज

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, जांच में पत्नी को दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं।

मामला 15 अगस्त 2026 का है। ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर उतई पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की।

मर्ग जांच में सामने आई प्रताड़ना की बात

जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में आरोप सामने आया कि मृतिका का विवाह करीब एक साल पहले विपुल यादव (25 वर्ष) निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ हुआ था। वहीं, 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल में रहने आई थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से बार-बार विवाद किया जाता था। उस पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का भी आरोप है। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से एक दिन पहले दहेज में कार की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी भी सामने आई।

पति के खिलाफ धारा 80(2) BNS में केस

मर्ग जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 के तहत धारा 80(2) बीएनएस में दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि विवाह या पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना या महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने कहा है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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