दुर्ग। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग कक्ष जिला पंचायत दुर्ग में ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकांे के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अनुदान का प्रावधान है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपए एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रूपए तक के ऋण पर ग्रामीण क्षेत्र के आरक्षित हितग्राही (अजा, अजजा, अपवि वर्ग) को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करने का प्रावधान है। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तक आयु के महिला एवं पुरूष उद्यमी के लिए पात्र होंगे।
आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, बैंक पासबुक छायाप्रति, पेन कार्ड, बैंक खाता एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं अन्य दस्तावेज जमा करना होगा। आवेदक का चयन टास्क फोर्स समिति द्वारा की जाएगी।
योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक युवक युवतियां खादी ग्रामोद्योग कक्ष जिला पंचायत दुर्ग में ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक संचालक ग्रामोद्योग जिला पंचायत दुर्ग में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।