भिलाई। नगर निगम की टीम ने भिलाई में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक मजार के गेट को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां बनी दुकानें और वैवाहिक भवन को भी जमींदोज कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
अवैध कब्जा खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। निगम अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंची है। 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्रीवॉल तोड़ी जाएगी।
निगम अफसरों ने कहा कि जो भी गैर धार्मिक कब्जा है, सब तोड़ा जाएगा। इससे पहले इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं करबला कमेटी ने इसका विरोध किया है और कब्जे को सही बताया है।
हाईकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को दिए थे निर्देश
अफसरों के मुताबिक, 1984 में साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां दुकानें, मजार, शादीघर और बड़ा गेट बना दिया गया।ये कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने के लिए कहा था।