रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सीनियर आईपीएस एडीजी जीपी सिंह को गुरुवार को बहाल कर दिया है। इसका आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। राजद्रोह, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2021 में उन्हें निलंबित किया था। उसके बाद सरकार ने उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की केंद्र सरकार को अनुशंसा की।
जुलाई 2023 में केंद्र ने जीपी सिंह की सेवा समाप्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। इस आदेश को जीपी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चुनौती दी। उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को कैट ने गलत बताया और उन्हें बहाली का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कैट के आदेश को सही ठहराते हुए केंद्र की याचिका खारिज कर दी। तब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
कोर्ट ने 10 दिसंबर को सुनवाई करते हुए केंद्र की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति लेकर 1994 बैच के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह उर्फ जीपी सिंह के बहाली का आदेश जारी किया है।