चंद्रपुर में खाद स्टॉक में लाखों की गड़बड़ी : 43.67 लाख के मामले में FIR, 3850 बोरी का नहीं मिला हिसाब

जांजगीर। सक्ती जिले के चंद्रपुर की सेवा सहकारी समिति में खाद के स्टॉक को लेकर सामने आई गंभीर अनियमितता अब पुलिस जांच तक पहुंच गई है। समिति में लाखों रुपये की खाद का हिसाब नहीं मिलने के मामले में चंद्रपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। जांच रिपोर्ट में कुल 3,850 बोरी खाद का स्टॉक कम पाया गया, जिसकी कीमत 43 लाख 67 हजार 283 रुपये बताई गई है।

जांच में खुली स्टॉक की गड़बड़ी

मामले की शुरुआत खरीफ 2026 के खाद भंडारण की जांच से हुई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की चंद्रपुर शाखा ने 8 जून 2026 को संबंधित समितियों के खाद स्टॉक का विशेष अंकेक्षण कराने के लिए पत्र जारी किया था। इसके बाद सहायक आयुक्त सहकारिता सक्ती ने 15 जून को जांच अधिकारियों नारायण सोनी और गोपाल कृष्ण श्रीवास को भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी दी। जांच टीम ने 19 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर खाद के स्टॉक का मिलान किया। इस दौरान पॉश मशीन में दर्ज आंकड़े और वास्तविक स्टॉक में काफी अंतर सामने आया।

मशीन में 5953 बोरी, मौके पर मिली सिर्फ 2576

जांच रिपोर्ट के अनुसार पॉश मशीन में 5,953 बोरी खाद दर्ज थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान केवल 2,576 बोरी उपलब्ध मिली। यानी 3,377 बोरी खाद कम पाई गई। इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख 92 हजार 97 रुपये बताई गई है। इसके अलावा पुराने स्टॉक की भी जांच की गई। रिपोर्ट में खरीफ 2025 और खरीफ 2023 की कुल 473 बोरी खाद का उल्लेख है, जिसकी कीमत 2 लाख 85 हजार 186 रुपये बताई गई। यह स्टॉक अगले वर्ष के प्रारंभिक स्टॉक में दर्ज नहीं किया गया और गोदाम में भी उपलब्ध नहीं मिला।

कुल 43.67 लाख रुपये की खाद का मामला

जांच में सामने आई दोनों स्टॉक कमियों को मिलाकर कुल 3,850 बोरी खाद का हिसाब नहीं मिला। इसकी कुल कीमत 43 लाख 67 हजार 283 रुपये आंकी गई है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में तत्कालीन प्रभारी संस्था प्रबंधक पिताम्बर निषाद की भूमिका को जिम्मेदार बताया गया।

विभागीय स्तर पर हो चुकी है कार्रवाई

मामले में विभाग ने पुलिस FIR से पहले ही कार्रवाई की थी। पिताम्बर निषाद को 22 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब और विभागीय प्रक्रिया के बाद सहायक आयुक्त सहकारिता ने 25 जून 2026 को सेवा नियम 2018 के नियम 16.4 और 16.5.2 के तहत उन्हें सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया।

4 अक्टूबर को चंद्रपुर थाने में FIR

अब इस मामले में पुलिस ने भी अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला सहकारी बैंक शाखा चंद्रपुर के प्रभारी शाखा प्रबंधक शत्रुहन सिंह पैकरा की शिकायत के आधार पर चंद्रपुर थाना में FIR क्रमांक 0109 दर्ज की गई है। FIR की तारीख 4 अक्टूबर 2026 है। पुलिस ने प्रकरण में BNS 2023 की धारा 316(5) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। फिलहाल पुलिस दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

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