भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित, 2023 के चुनाव से जुड़ा है मामला, विजय बघेल ने की है विधायकी खत्म करने की मांग

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ यह याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भूपेश बघेल ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया था। याचिका में यह मांग की गई है कि भूपेश बघेल का निर्वाचन शून्य किया जाए। इस मामले में भूपेश बघेल की ओर से कोर्ट में 16 बिंदुओं पर जवाब पेश करते हुए कहा गया कि यह याचिका चलने योग्य नहीं है।

याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि पाटन क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी पाटन विधानसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए रैली का आयोजन किया गया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। इस संबंध में रोड शो कार्यक्रम की एक सीडी भी दी गई है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

नौकरी का झांसा देकर युवती का लंबे समय तक...

राजनांदगांव। जिले के छुरिया थाना क्षेत्र से युवती को वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का...

ACB की बड़ी कार्रवाई, प्राचार्य और बाबू 10 हजार...

जांजगीर-चांपा। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला किरारी की प्राचार्य और...

सास को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, बहू...

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सास को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र में...

IPS डांगी के खिलाफ उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट सख्त,...

बिलासपुर। IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़े मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।...