कांकेर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म : कोर्ट ने दो दोषियों को दी उम्रकैद, घर से उठाकर ले गए थे आरोपी

कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कांकेर। जिले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ सजा का आदेश जारी किया।

मार्च में सामने आया था मामला
घटना मार्च 2026 की बताई गई है। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों द्वारा बच्ची को घर से बाहर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले का न्यायिक निपटारा हुआ।

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