दुर्ग – नो हेलमेट नो पेट्रोल: दो पहियां वाहन चालकों को बिना हेलमेट लगाएं पेट्रोल पम्पों में नहीं मिलेगी पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी इंधन उपलब्ध नहीं कराने संबंधी आदेश दिये हैं। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार सभी पेट्रोल पम्प संचालक उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोप पम्प परिसर में ’नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का सुस्पष्ट बोर्ड/पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि सभी पक्षों को सूचना दी जाए। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय जारी किया गया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

ज्ञात हो कि दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने व सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन-धन की हानि को नियंत्रित करने हेतु लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है, परंतु दोपहिया वाहनों से घटित सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। इसलिए आमजन को व्यवहारिक स्तर पर इसका पालन करने हेतु कठोर व प्रभावी उपाय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिले में समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना सुरक्षात्मक उपाय जैसे-हेलमेट धारण नहीं किये दोपहियां वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन नहीं देने हेतु प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में आवश्यक सूचना पटल लगाए जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प संचालकों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पेट्रोल पम्प संचालकों को उक्त आदेश दिये गये हैं।

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