भिलाई में रेपिस्ट को सजा: घर में घुस कर लूटी थी नाबालिग की इज्जत… 1 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, अदालत ने सुनाया 20 साल कारावास की सजा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पेनल्टी नहीं देने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि, यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय से आया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। 1 फरवरी 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था।

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