CG – नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल हुआ गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत… महिला स्पोर्ट्स टीचर से रेप और गर्भपात कराने का है आरोप

बिलासपुर। रेप केस में फंसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल को अग्रिम जमानत दे दी है। बताया जा रहा है की पलाश को जांजगीर पुलिस ने 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अब उसे अग्रिम जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा ने दी है। पलाश चंदेल पर नैला की रहने वाली स्पोर्ट्स टीचर ने यौन शोषण और धोखे से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है।

DSP चंद्रशेखर परमा ने बताया कि यौन शोषण और गर्भपात के मामले में फरार चल रहे पलाश चंदेल को गुरुवार देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने पर आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जहां उसे अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके बाद उसे थाने से ही रिहा कर दिया गया।

आरोपी पलाश चंदेल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। DSP ने बताया कि पलाश के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में धारा 376, 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 2 दिन पहले यानि मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल स्वीकार कर लिया था। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत शर्तों के अनुरूप दी गई है। 25 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल दी गई।

बता दें कि पहले पीड़ित महिला ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ रेप और गर्भपात कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर में शून्य में अपराध दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर ट्रांसफर किया गया। महिला के आदिवासी होने के चलते एट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी। इस बीच केस दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच जांजगीर के सत्र न्यायालय से उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच ने मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को की। इस दौरान पलाश के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महिला शासकीय सेवा में है। और शादीशुदा है, ऐसे में उसे शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

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