हाईकोर्ट में पुलिस विभाग में प्रमोशन का मामला: नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्राप्त करने के मामले में ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित…

बिलासपुर। वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति तिथि से नहीं दिए जाने के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय नें अंतरिम राहत देते हुए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में, अगले सुनवाई की तिथि तक ‘हेड कांस्टेबल’ के एक पद सुरक्षित रखने के का आदेश पारित किया है।

मामला यह है कि, रायपुर जिले में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ श्री राजेंद्र तिवारी जिनकी नियुक्ति राजनंदगांव जिले में वर्ष 2006 में हुई थी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन नें श्री तिवारी को वर्ष 2007 में सम्बद्धता पर रायपुर जिले भेजा था। इसी दौरान उनका स्थानांतरण वर्ष 2013 में रायपुर में कर दिया गया था।

हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति पाने के लिए सभी अहर्ता रखने वाले तिवारी का नाम उनके एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के चलते, वर्ष 2022 में जारी हुई वरिष्ठता सूचि में पीछे रखा गया था। जिससे व्यथित होकर उन्होंने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिया दायर करी थी जिसकी सुनवाई माननीय जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, याचिकाकर्ता को उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाना न्यायसंगत होगा। श्री शर्मा नें माननीय न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता को पूर्व में किये गए स्थानांतरण के चलते, उनको वरिष्ठता में पीछे कर देना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में वरिष्ठता से सम्बंधित निहित प्रावधानों और छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक) पदोन्नति मानक संचालन प्रक्रिया, 2021 के नियमों के विपरीत हैI

शर्मा द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के कुछ समय पश्चात् से लगातार रायपुर जिले में पदस्थ रहे हैं, ऐसी स्तिथि में जब याचिकाकर्ता शुरुआत से लेकर लगातार सिविल पुलिस में और रायपुर जिले में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ रहे हैं, तो उनकी कांस्टेबल पर वरिष्ठता की गणना उनके नियुक्ति के तिथि से की जाएगी ना ही उस तिथि से जब उनका स्थानांतरण वर्ष 2013 में रायपुर जिले में किया गया थाI

अधिवक्ता श्री शर्मा द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए जो पहली पात्रता एवं वरिष्ठता सूचि विभाग द्वारा जारी कि गयी थी, उसपर याचिकाकर्ता नें अपनी वरिष्ठता में सुधार के लिए दावा आपत्ति पेश करी थी जो पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, के द्वारा निरस्त कर दी गयी थी

और वर्तमान में एक दावा आपत्ति पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पास लंबित हैI अधिवक्ता श्री अनादि शर्मा द्वारा माननीय कोर्ट से यह निवेदन किया गया कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति प्रक्रिया के चलते, और याचिकाकर्ता कि वरिष्ठता में जब तक सुधार नहीं होता तब तक याचिकाकर्ता के लिए ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित रखा जा सकता हैI

जिस पर सरकारी अधिवक्ता द्वारा मामले के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन लेने हेतु समय की मांग की गयीI उपरोक्त तर्कों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के श्री जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल बेंच नें याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए, अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के लिए ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया हैI मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई 2022 को होगीI

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