गणेश विसर्जन पर रायपुर में बड़ा फैसला : शाम 4 बजे से शराब दुकान-बार पर लगेगा ताला, कलेक्टर का आदेश जारी

गणेश विसर्जन झांकी में शराब दुकानें रहेंगी बंद

रायपुर। गणेश विसर्जन के दौरान शहर में निकलने वाली झांकियों और संभावित भीड़ को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने शराब बिक्री को लेकर अहम आदेश जारी किया है। रायपुर और बिरगांव नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानों, बार और क्लब बार को आज शाम 4 बजे के बाद बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

शाम 4 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय के बाद शराब दुकानों के साथ बार और क्लब बार भी बंद रहेंगे। शाम 4 बजे के बाद इन प्रतिष्ठानों पर ताला लगाया जाएगा और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट
गणेश विसर्जन के दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों से झांकियां निकलेंगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सड़कों पर मौजूद रहने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

रायपुर और बिरगांव में लागू रहेगा आदेश
यह आदेश रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम की सीमा में आने वाली शराब दुकानों के अलावा बार और क्लब बार पर भी लागू होगा। प्रशासन का उद्देश्य विसर्जन कार्यक्रम के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। लोगों से विसर्जन के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन संपन्न कराने की अपील की गई है।

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