सरगुजा और बस्तर के 112 पदों पर भर्ती अब भी लंबित, हाईकोर्ट ने मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक किया स्थगित

रायपुर। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा 350 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें सुरगुजा क्षेत्र के 44 पद एवं बस्तर क्षेत्र के 68 पद, अर्थात कुल 112 पद, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू विशेष स्थानीय आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञापित किए गए थे, जो अब भी लंबित है।

विज्ञापन के समय सुरगुजा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 55%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 14% आरक्षण लागू था। वहीं बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 67%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 2% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 14% आरक्षण लागू था।

स्थानीय आरक्षण से संबंधित WPC क्रमांक 591/2012 एवं WPC क्रमांक 4665/2019 में पारित निर्णयों के पश्चात सुरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र की भर्ती प्रक्रिया को 11.05.2023 के आदेश द्वारा विधिक कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया, जबकि मध्य क्षेत्र की नियुक्तियाँ पूर्ण कर दी गईं।

दिनांक 02.07.2026 को WPS क्रमांक 2307/2024 की सुनवाई में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद यह अभिलिखित किया कि स्थानीय आरक्षण से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में SLP (C) Nos. 18816–18817 of 2022 में लंबित है। इसी आधार पर न्यायालय ने प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि यह आदेश याचिका के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं है। सुरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के 112 पदों की भर्ती का प्रश्न अभी भी लंबित है और इस पर आगे सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत होगी।

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