सौम्या चौरसिया को राहत: कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन अभी भी जेल में रहेंगी! जानिए किस मामले में और क्यों मिली कोर्ट से राहत?

रायपुर। छत्तीसगढ़ की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को कोर्ट से राहत तो मिली पर उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। दरहसल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनका जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं। उन्हें फिलहाल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया।

इस कारण से ACB-EOW स्पेशल कोर्ट ने सौम्या को जमानत दे दी है। इससे पहले, ACB ने उन पर कोल लेवी घोटाले का भी आरोप लगाया है। सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि 7 जनवरी को जमानत याचिका दायर की गई थी। सौम्या पर जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें 4 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।

इस प्रकार के मामलों में चालान 60 दिनों के भीतर पेश करना जरूरी होता है। चूंकि एसीबी की ओर से 60 दिन में चालान पेश नहीं किया गया था, इस वजह से मंगलवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर बहस हुई और कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन कोल लेवी घोटाले का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस वजह से सौम्या चौरसिया जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगी।

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