ब्रेकिंग: देश को मिला नया CDS: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए CDS… जानिए उनके बारे में

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है. बिपिन रावत के बाद वह दूसरे सीडीएस होंगे. सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत हुए थे. पिछली साल दिसंबर में एक हेलिकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था.

रक्षा मंत्रालय की ओर जारी दी गई जानकारी के अनुसार, वह भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड संभाले हैं. उन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव भी है.

18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे. वह नेशनल डिफेंस अकेडमी, खडकवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं. मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामुला सेक्टर में एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी. बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली. इसके बाद वह सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बने और 31 मई 2021 में रिटायर हुए.

मिल चुके हैं कई सम्मान
उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के प्रभार भी संभाला है. इससे पहले, अधिकारी ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया था. सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा. सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है.

रक्षा मंत्रालय ने नियुक्ति को लेकर बदला था नियम
बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना जारी की थी. जिसमें केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाने को अनुमति दे दी थी. इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया गया था.

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