बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी द्वारा एक महिला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए “I Love You” कहना उसकी मर्यादा का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लड़की के साथ खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में किसी युवा लड़के का ऐसा व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है.
जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी उस व्यक्ति की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जो घटना के समय 19 साल का था. पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे खींचने और कथित तौर पर स्कूल से लौटते समय “आई लव यू” कहने के आरोप में उसे आईपीसी और पॉक्सो की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा सुनाई गई थी.

हाईकोर्ट ने कम की आरोपी की सजा
रायगढ़ जिले के भूदेवपुर थाना में 28 नवंबर 2019 को स्कूल से लौट रही छात्रा छेड़छाड़ की शिकार हुई थी. रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट में मामला लगा तो लड़की की उम्र साबित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा दी है.