दुर्ग संभाग में ग्राम पंचायत का सचिव निलंबित: गोबर खरीदी में लापरवाही बरतने के कारण लिया गया एक्शन CEO ने किया सस्पेंड; देखिये आदेश

सचिव ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत साजा को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के उपनियम 4 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है

बेमेतरा। जिले में ग्राम पंचायत साजा के ग्राम पंचायत माटरा सचिव फागूराम साहू को जिला पंचायत CEO बेमेतरा ने ससपेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना अंतर्गत जनपद पंचायत साजा के ग्राम पंचायत मोटरा के आश्रित ग्राम खपरीलोधी के ग्राम गौठान में गोबर खरीदी की प्रविष्टि मे की गई अनियमितता एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन मे लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरुप फागूराम साहू, सचिव, ग्राम पंचायत माटरा, जनपद पंचायत साजा को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के उपनियम 4 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

देखिये आदेश :-

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