रायपुर में धारा 163 लागू: अगले 2 महीने जयस्तंभ और मालवीय रोड समेत इन रास्तों पर रैली-जुलूस पर लगा ब्रेक

रायपुर | राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और आम जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस कमिश्नर ने शहर के सबसे व्यस्ततम व्यावसायिक मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा और धरने पर अगले दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

समय और अवधि
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 09:00 बजे से रात 09:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान में यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो महीने तक लागू रहेगा।

इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
शहर के मुख्य व्यापारिक और व्यस्ततम केंद्रों को इस दायरे में रखा गया है:

  • जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक।
  • मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक।
  • सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक।
  • एम.जी. रोड: गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक।

क्यों लिया गया यह फैसला?
पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) के प्रतिवेदन के आधार पर यह कदम उठाया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

  • यातायात का भारी दबाव: इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां अधिक होने के कारण दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।
  • आपातकालीन सेवाएं: प्रदर्शनों के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाएं अक्सर जाम में फंस जाती हैं।
  • जनसुविधा: स्कूल बस और दफ्तर जाने वाले नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
"प्रशासन का उद्देश्य किसी के संवैधानिक अधिकारों को रोकना नहीं है, बल्कि जनसुविधा और लोक व्यवस्था को सुगम बनाना है।" — पुलिस प्रशासन

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संगठनों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक स्थानों पर अनुमति लेकर ही अपने कार्यक्रम आयोजित करें।

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