CG नगरीय निकाय चुनाव: महापौर चुनाव के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशन… कई नियमों में किया गया संशोधन

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड पर है। सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट में हुए इस बड़े फैसले के बाद सरकार ने महापौर चुनाव के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। महापौर के आरक्षण को लेकर इन बिंदुओं पर सरकार ने संशोधन किया है।

आपको बता दे की कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।

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