सुप्रीम कोर्ट का भिलाई निगम के पक्ष में बड़ा फैसला… मधु मेमोरियल अस्पताल के लीज नवीनीकरण पर स्टे; जानिए पूरा मामला

भिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने भिलाई निगम के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। दरहसल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के समय में मधु मेमोरियल अस्पताल बनाने के लिए लगभग 10 एकड़ भूखण्ड सस्ते दर पर अस्पताल बनाने के लिए आबंटित किया गया था। जिसका लीज निष्पादन 28.02.1994 को हुआ था। अनुबंध की शर्त थी कि 20 प्रतिशत अस्पताल की सुविधा गरीबों के लिए आरक्षित किया जाना था। 30 वर्ष बित जाने के बाद भी मधु मेमोरियल द्वारा अनुबंध में निहीत उद्देश्यों का प्रतिपूर्ति नहीं किया गया।

संस्था द्वारा आबंटित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने पर उक्त स्थल को 30 वर्ष का लीज नवीनीकरण के लिए निगम में आवेदन दिया। उनके प्रकरण को तत्कालीन आयुक्त रोहित व्यास द्वारा पूर्व में हुए अनुबंध के कंडिकाओ का परिपालन नहीं करने के कारण लीज नवीनीकरण निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही नगर निगम भिलाई द्वारा संस्था को पूर्व में कम दर पर जमा राशि वापस करने हेतु मधु मेमोरियल को पत्र भी दिया था। इससे असहमति व्यक्त करते हुए मधु मेमोरियल द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में वाद दायर किया गया।

जिसमें मधु मेमोरियल के पक्ष में फैसला हुआ। निगम भिलाई द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व पुनः सुनवाई हेतु डबल बेंच में सुनवाई हेतु प्रकरण छ.ग. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। डबल बेंच के द्वारा निर्णय दिनांक 23.04.2024 डब्लू ए नम्बर 200/2024 पारित किया गया था। जो मधु मेमोरियल के पक्ष में था। पारित निर्णय के विरूद्व नगर निगम भिलाई द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखते हुए उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु याचिका दायर की गई।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा पदभार ग्रहण करते ही उनके समक्ष संबंधित प्रकरण की उपयोगिता के बारे में बताया गया। आयुक्त ने इस पर पहल करते हुए उच्चतम न्यायालय के पैनल एवं नियुक्त वरिष्ठ अधिकवक्ता से चर्चा कर निगम की स्थिति से अवगत कराया। साथ में यह भी बताया कि यह प्रकरण भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निगम का पक्ष गंभीरता से रखा जाए। मधु मेमोरियल अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निगम के अधिवक्ताजनों ने न्यायालय में निगम का पक्ष रखें। उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण की महत्वता एवं गंभीरता को समझते हुए उक्त प्रकरण।

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