कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार के रूप में दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में हुए इस सनसनीखेज ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। घटना के करीब तीन साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
अभियोजन के मुताबिक ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित हुआ था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया, तभी जोरदार विस्फोट हो गया।
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आई थीं।

जांच में सामने आया साजिश का खुलासा
पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने ललिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के चलते हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री भी बरामद की थी।
दो हत्या और पांच हत्या के प्रयास के मामलों में सजा
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना। अदालत ने धारा 302 के दोनों मामलों में उम्रकैद, धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद तथा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी सजा सुनाई। आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद करीब तीन वर्ष पुराने इस मामले में मृतकों के परिजनों और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।