दुर्ग। सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने नकली सोने के जेवरात को असली बताकर गिरवी रखने और 8 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 84.880 ग्राम नकली सोने के जेवरात और चार मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, 28 और 30 सितंबर 2026 को एक महिला और पुरुष ने दुर्ग के सहेली आर्म्स, श्री शिवम मॉल में नकली सोने के जेवरात गिरवी रखकर कुल 8.25 लाख रुपये नगद प्राप्त किए थे। जेवरात का कुल वजन 84.880 ग्राम था। बाद में जांच में जेवरात नकली पाए जाने पर पीड़ित पवन कुमार जैन ने 4 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पूछताछ में खुला नकली जेवरात उपलब्ध कराने वाले का राज
जांच के दौरान पुलिस ने रमेश कुमार (35), निवासी रायपुर और मीनाक्षी बाघ (39), निवासी दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों की घटना में संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर नकली सोने के जेवरात उपलब्ध कराने वाले राजेश अग्रवाल (45), निवासी कबीर नगर, रायपुर की पहचान हुई। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की और प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया।
ऐसे दिया धोखाधड़ी को अंजाम
पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नकली सोने के जेवरात को असली सोना बताकर गिरवी रखा। इसके बदले उन्होंने नगद रकम हासिल की और बाद में जेवरात नकली पाए गए। पुलिस अब मामले में आरोपियों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
84.880 ग्राम नकली जेवर और चार मोबाइल जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 84.880 ग्राम नकली सोने के जेवरात और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर अदालत के समक्ष पेश किया गया है।
इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग और एसीसीयू टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोने या अन्य कीमती आभूषणों को खरीदने अथवा गिरवी रखने से पहले उनकी शुद्धता और वास्तविकता की विधिवत जांच जरूर कराएं। संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

