दुर्ग जिले में पालना केन्द्रों में कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए कर सकते आवेदन… केवल कुछ दिन शेष; जानिए पात्रता और आवेदन का तरीका

दुर्ग। दुर्ग जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत पालना योजना के क्रियान्वयन के हेतु विभिन्न वार्डों के पालना केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 25 मार्च 2025 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग (शहरी) जिला दुर्ग (पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग) में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-शहरी से प्राप्त जानकारी अनुसार पालना केन्द्र पुलगांव वार्ड क्र. 55, पालना केन्द्र बैजनाथ पारा पोटिया वार्ड क्र. 39 डिपरा पारा और मोचीपारा वार्ड क्र 40 में पालना केन्द्र कार्यकर्ता तथा सहायिका की भर्ती की जानी है। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)।

आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाना होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

पालना कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा 11वीं बोर्ड तथा पालना सहायिका हेतु 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण है। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उनके आवेदन अमान्य किए जाएंगे।

यह पद केवल महिलाओं के लिए है। पालना केन्द्र में कार्यकर्ता/सहायिका की भर्ती हेतु यदि विभाग स्तर से कोई संशोधन या दिशा निर्देश में परिवर्तन किया जाता है तो विभागीय निर्देशानुसार भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। कार्यकर्ता/सहायिका पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

वित्त मंत्री चौधरी के विभागों के लिए 12 हजार...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार...

IPS रजनेश सिंह का प्रमोशन: 13 साल की सेवा...

नक्सल विरोधी अभियानों से लेकर आतंकवादियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं रजनेश सिंह, 2012 बैच आईपीएस रायपुर, बिलासपुर।...

गेटेड सोसाइटियों में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने में...

नई दिल्ली। भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने गेटेड सोसाइटियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में रुकावट डालने वाले RWA (रेजिडेंट...

13 को भिलाई के स्वयंसिद्धा समूह का 15वां स्थापना...

भिलाई। स्वयंसिद्धा के होली मिलन समारोह एवं रंग पंचमी उत्सव में वर्ष 2025 की कार्यकारी समिति का गठन किया गया व स्थापना दिवस की...

ट्रेंडिंग