रायपुर। देश में चुनावी पर्व की घोषणा हो गई है। इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों के ऐलान के बाद देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की स्थिति क्या है। इसे लेकर चीफ इलेक्टरल ऑफीसर छत्तीसगढ़ IAS रीना बाबासाहेब कंगाले ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी दी। कंगाले ने बताया कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होंगे। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए कुल 24299 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

- पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा सीट पर 1961 मतदान केंद्र हैं।
- दूसरे चरण के तीन लोकसभा सीट राजनांदगांव ,महासमुंद और कांकेर में चुनाव के लिए 6567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
- तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा सीट सरगुजा,रायगढ़,जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर दुर्ग और रायपुर के में 15701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कितने वोटर्स बढ़े?
रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटरो की संख्या में 7.96 प्रतिशत कि वृद्धि हुई है। 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में 15 लाख 14 हजार 13 वोटरों बढ़े है। प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है। जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है। वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 732 है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 1 लाख 20 हजार मतदाता बढे़ हैं। 24229 मतदान केंद्र हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डिप्लॉय होंगी ज्यादा फोर्स
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कंगाले ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण में मतदान होने हैं। ऐसे में प्रत्याशियों और वोटर्स की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
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चुनावी सभा रैली के लिए परमिशन- पहले आओ पहले पाओ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि चुनाव के दौरान चुनावी सभा रैली का आयोजन, रोड शो का आयोजन जैसे आवेदनों पर अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। सभा का आयोजन रात के 10 बजे के बाद प्रतिबंधित होगा। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।

प्रत्याशियों को 3 बार देनी होगी चुनाव खर्चो की जानकारी
लोक सभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए चुनाव के लिए खर्च की सीमा 95 लाख रूपए निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को कम से कम 3 बार अपने खर्चों की जानकारी देनी होगी। निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।


