BIG BREAKING: प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला… स्पेशल कंसेशन के बाद अब इस तारिक तक कर सकते है टैक्स का भुगतान; जानिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की जनता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट को लेकर है। इस फैसले के अनुसार सम्पत्ति कर भुगतान करने के लिए 1 महिले का विशेष छूट प्रदान किया गया है। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

30 अप्रैल तक कर ले पेमेंट
गौरतलबा है कि, बीते कुछ वर्षो में महामारी (कोविड -19) को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथी 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था । इस वर्ष 2022-23 की सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक, को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं।

ऑनलाइन पेमेंट मेथड पर जोर
इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।

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