CG – तहसीलदार सस्पेंड ब्रेकिंग: इस मामले में कलेक्टर की जांच में पाए गए दोषी… कमिश्नर ने की कार्रवाई… जानिए क्या है पूरा मामला

इस मामले में कलेक्टर की जांच में पाए गए दोषी, कमिश्नर ने की कार्रवाई

कोरिया। खसरा नम्बर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर संभागायुक्त द्वारा तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। मामला बैकुण्ठपुर के ग्राम चेर से संबंधित है। जहां खसरा नम्बर 255/2 (छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद) की भूमि के विषय में समाचार पत्रों व जन चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर जिले के अपर कलेक्टर से जॉच कराई गयी। जॉच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर मनहरण राठिया दोषी पाया गया हैं।

राठिया का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। संभागायुक्त सरगुजा संभाग ने श्री मनहरण राठिया तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर वर्तमान में तहसीलदार जिला मनेन््द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। राठिया को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया जाता है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

भिलाई के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ वशिष्ठ नारायण मिश्रा का निधन,...

भिलाई। भिलाई नगर निगम के पांच बार के पार्षद और युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण मिश्रा का आज निधन हो गया। वे...

नेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की हाईकोर्ट ने...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की जुलाई 2026 तक की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट जारी की...

CG Crime : घर के अंदर मिले पति-पत्नी के...

लोरमी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में एक मकान के भीतर पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में...

शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी...